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झटका: मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, 2012 में खरीदी गाड़ी से जुड़ा है मामला

Tue, 13 Jul 2021 02:50 PM IST
शुभांगी गुप्ता एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शुभांगी गुप्ता Updated Tue, 13 Jul 2021 02:50 PM IST
सार

  • साउथ सुपरस्टार एक्टर विजय इन दिनों एक बार फिर मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं।
  • मद्रास हाईकोर्ट ने उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • दरअसल, 2012 में विजय ने लग्जरी कार बाहर से मंगाई थी जिसपर उन्होंने टैक्स बचाने की कोशिश की थी।

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Madras high court imposes Rs 1 lakh penalty on actor Vijay
एक्टर विजय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

साउथ सुपरस्टार विजय (Vijay) को मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की ओर से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एक्टर विजय पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, विजय ने अपनी एक इंपोर्टेड कार पर टैक्स देने से बचने की कोशिश की थी। यह पूरा मामला उनके द्वारा साल 2012 में खरीदी हुई कार से जुड़ा हुआ है।

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साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिल अभिनेता विजय की जमकर आलोचना की है और कहा कि रील लाइफ हीरो टैक्स देने से झिझक रहे हैं।
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क्या है मामला?
साल 2012 में सुपरस्टार विजय ने इंग्लैंड से अपने लिए रॉल्स रॉयस घोस्ट कार इंपोर्ट की थी। तब विजय ने एक याचिका दायर कर गाड़ी के आयात में लगने वाले एंट्री टैक्स में राहत मिलने की मांग की थी। कोर्ट ने अब उस याचिका को खारिज कर दिया है और विजय पर टैक्स ना देने के आरोप में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक्टर ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टेमेंट द्वारा लगाए गए कर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी। अब ये रुपये कोविड-19 से लड़ने के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किए जाएंगे।
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इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह तक कह डाला कि 'इनके लाखों फैंस हैं। सभी फैंस फिल्मी सितारों को असली हीरो की तरह देखते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां फिल्मी सितारे राज्य को चलाने वाले भी बन चुके हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो सिर्फ रील हीरो की ही तरह पेश आएं। टैक्सी की चोरी करना असंवैधानिक है।'






 
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