फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   chennai special court sentenced r Sarathkumar and wife Radhikaa to one year imprisonment in Cheque bounce case

चेक बाउंस केस: दक्षिण के अभिनेता-नेता आर शरतकुमार और पत्नी राधिका को एक साल कैद की सजा

Thu, 08 Apr 2021 10:40 AM IST
अमरीन हुसैन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अमरीन हुसैन Updated Thu, 08 Apr 2021 10:40 AM IST
विज्ञापन
chennai special court sentenced r Sarathkumar and wife Radhikaa to one year imprisonment in Cheque bounce case
आर शरतकुमार, राधिका शरतकुमार - फोटो : Insatagram

दक्षिण के अभिनेता सह नेता रामानाथन शरतकुमार और उनकी पत्नी राधिका शरतकुमार को चेक बाउंस मामले में सजा सुनाई गई है। बुधवार को न्यायालय ने पति-पत्नी सहित एक अन्य को एक साल की कैद की सजा सुनाई। लोन न चुका पाने को लेकर शरतकुमार पर सात मुकदमे और पत्नी राधिका पर दो मामले दर्ज किए गए हैं।

विज्ञापन


आर शरतकुमार और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति में हैं, जबकि राजनीतिक दल ‘ऑल इंडिया समाथुव मक्कल काची’ के अध्यक्ष कुमार पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी रहे हैं। इस मामले में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने आरोपी के अपील दायर करने के बाद 30 दिनों के लिए इसे स्थगित करने कहा है। इस मामले के बाद से ही ‘साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट’ के पूर्व अध्यक्ष रहे आर शरतकुमार सुर्खियों में आ गए हैं।

विज्ञापन

chennai special court sentenced r Sarathkumar and wife Radhikaa to one year imprisonment in Cheque bounce case
आर शरतकुमार, राधिका शरतकुमार - फोटो : इंस्टाग्राम

बता दें कि एक कंपनी में आर शरतकुमार, राधिका शरतकुमार और लिस्टिन स्टीफन साझेदार हैं, जिसका नाम ‘मैजिक फ्रेम्स’ है। फिल्मों के लिए निधि देने वाली संस्था ‘रेडियेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के अनुसार जिक फ्रेम्स कंपनी ने डेढ़ करोड़ रुपये लिए थे। अभिनेता की कंपनी ने उनके पैसे नहीं चुकाए हैं।

 

इसके बाद अभिनेता ने कंपनी से 50 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसके बदले में उन्होंने चेक दिया। बैंक में चेक लगाए गए तो सभी चेक बाउंस हो गए। कंपनी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चेन्नई में मामले की सुनवाई के दौरान विधायकों-सांसदों की एक विशेष अदालत ने तीनों को एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

 

इसके अलावा कोर्ट ने राधिका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अधिवक्ता अबुदू कुमार राजारत्नम द्वारा दो मामलों की शिकायत पर सुनवाई हुई। मैजिक फ्रेम्स कंपनी, शरतकुमार और राधिका के अलावा लिस्टीन स्टीफन के मामले में सुनवाई हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed