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12 हजार विधवाओं की पेंशन रोकने पर दिल्ली व केंद्र सरकार को नोटिस

Wed, 22 Jul 2020 04:06 AM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Wed, 22 Jul 2020 04:06 AM IST
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high court seeks reply against non payment of widow pension
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

लॉकडाउन के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बिना किसी वैध कारण के करीब 12 हजार महिलाओं की विधवा पेंशन रोक दी। यह दावा करने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

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मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार और मंत्रालय को नोटिस जारी कर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। यह याचिका वकील अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि आवेदकों के सत्यापन के बाद विधवा पेंशन जल्द जारी की जाए ताकि महामारी में उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े।
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याचिका में कहा गया है कि पेंशन को ‘घर का पता नहीं मिला’ जैसे फर्जी, गैर तार्किक कारणों से बंद कर या रोक दिया गया जबकि पेंशनधारी उसी पते पर रह रहे हैं जो उन्होंने आवेदन में मुहैया कराया। महिलाओं को अपनी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता भी नहीं दी जा रही है।

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