फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Woman's appeal in domestic violence case dismissed

Delhi NCR News: घरेलू हिंसा के मामले में महिला की अपील खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Oct 2025 06:46 PM IST
विज्ञापन
-कहा-कानून का दुरुपयोग करने वालों को नहीं मिल सकता लाभ
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को खारिज किए जाने के खिलाफ दायर एक महिला की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें महिला की शिकायत को साक्ष्य की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति और ससुराल पक्ष मारपीट करने के साथ उसे मानसिक रूप से परेशान करते थे।

हालांकि, अदालत ने कहा कि महिला अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। उसके पास न तो कोई मेडिकल रिपोर्ट थी, न कोई फोटो, न ही कोई स्वतंत्र गवाह का बयान। न्यायाधीश ने कहा कि जब शिकायतकर्ता की गवाही और साक्ष्य असंगत हों और किसी ठोस सबूत से समर्थित न हों, तो घरेलू हिंसा का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि तथ्यों को छिपाने या झूठे आरोप लगाने से कोई भी व्यक्ति न्यायसंगत राहत पाने का हकदार नहीं रह जाता।
विज्ञापन

अदालत ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम एक लाभकारी कानून है, लेकिन इसके तहत दी जाने वाली सुरक्षा केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए, जो सच्चाई के साथ अपने अधिकार की मांग करते हैं, न कि वे जो झूठे आरोपों से कानून का दुरुपयोग करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed