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Faridabad: लॉकडाउन में शराब पिलाकर घोंट दिया था पति का गला, दोनों ने इस बात को लेकर था विवाद, अब मिली सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 08 Dec 2022 10:45 PM IST
सार

महिला पर आरोप था कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और गला घोंटकर मार डाला। महिला का पति संग मकान को लेकर विवाद रहता था। साल 2020 से केस अदालत में विचाराधीन था।

Woman gets life Imprisonment for husband s murder in Faridabad
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

जमीनी विवाद में पति की हत्या करने वाली महिला को गुरुवार जिला अदालत ने उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला पर आरोप था कि उसने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और गला घोंटकर मार डाला। महिला का पति संग मकान को लेकर विवाद रहता था। साल 2020 से केस अदालत में विचाराधीन था।

मूल रूप से राजस्थान के अलवर निवासी ओमप्रकाश ने दो जून 2020 को धौज थाने में दी शिकायत में कहा कि उसका बड़ा भाई लखन क्षेत्र की गड्ढा कॉलोनी में पत्नी मधु के साथ रहता था। आरोप था कि मधु ने अपने प्रेमी व अन्य के साथ मिलकर पति को शराब पिलाई और बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी। मधु ने ही ओमप्रकाश को फोन कर सूचना दी कि लखन की शराब के सेवन से मौत हो गई है।

मामला संदिग्ध देख परिवार ने हत्या की आशंका जाहिर की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मौत गला दबाने से हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने छह दिसंबर को आशु व विनोद को सबूतों के अभाव में बरी करते हुए मधु को हत्या का दोषी करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने मधु को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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