कानून के पेंच में अटका यूपी अपार्टमेंट एक्ट
हजारों फ्लैट खरीदारों की सहूलियत और फायदा रायशुमारी में अटका पड़ा है।
नियमावली तैयार करने के लिए प्राधिकरण का लॉ डिपार्टमेंट इस पर विचार-विमर्श कर रहा है। नवंबर में हुई नोएडा प्राधिकरण की 180वीं बोर्ड बैठक में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट ऐक्ट को मंजूरी दी गई।
एक्ट आवास-विकास का और नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण
ये ऐक्ट उत्तर प्रदेश आवास-विकास
विभाग का है, जबकि नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण है।
इसलिए ऐक्ट के सभी
प्रावधान यहां लागू नहीं हो सकते। यही वजह है कि मंजूरी के बाद इसे विधिक राय
और नियमावली तैयार करने के लिए प्राधिकरण के लॉ अधिकारियों के पास भेज दिया
गया।
प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला अभी विधि विभाग में
ही अटका हुआ है।
हजारों खरीदारों को होगा लाभ
इस ऐक्ट के लागू
होने से बिल्डर तय कीमत पर गुणवत्ता और समय का ध्यान रखते हुए खरीदारों को
पजेशन देने को बाध्य होंगे।
ऐसा न करने पर उनको दंडित करने का प्रावधान
होगा। इससे हजारों फ्लैट खरीदारों को लाभ मिलेगा। इस ऐक्ट को गाजियाबाद
विकास प्राधिकरण पहले ही लागू कर चुका है।