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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two parties fined Rs 50,000 for making misleading and fictitious claims

Delhi NCR News: भ्रामक और काल्पनिक दावे करने पर दो पक्षकारों पर 50 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Oct 2025 07:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने जिला अदालत से मामले के स्थानांतरण के लिए दायर याचिका में भ्रामक और काल्पनिक दावे करने पर दो पक्षकारों पर 50 हजार जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस आधार पर दायर की गई थी कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने प्रतिवादी से अदालत में मित्रवत व्यवहार किया।अदालत ने कहा कि ऐसे आरोप न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम करते हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता बिना किसी प्रमाण के ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश पर अनावश्यक, कल्पित और झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे। पीठ ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता घटना के बाद भी इसी न्यायाधीश के सामने पेश होते रहा। यह मामला तीस हजारी कोर्ट में किराया वसूली से जुड़ा था। दोनों याचिकाकर्ता चाहते थे कि मामला किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उनके अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी से मित्रवत व्यवहार किया।
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