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शरजील इमाम को मिली राहत: कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, इस वजह से मिली बाहर आने की अनुमति

Tue, 22 Sep 2026 04:08 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 22 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

शरजील इमाम को 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। यह राहत उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। 

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Karkardooma Court granted interim bail to Sharjeel Imam to attend his cousin wedding
शरजील इमाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा के आरोपी शरजील इमाम को एक मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें उनके चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

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सात दिन की मिली राहत
शरजील इमाम को 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। यह राहत उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। यह आदेश कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें तय समय पर आत्मसमर्पण करना होगा।

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पहले मिली थी 10 दिन की अंतरिम जमानत
उनके वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि यह अस्थायी राहत दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले मिली है। बता दें कि शरजील इमाम को मार्च में भी अंतरिम जमानत मिली थी। तब कोर्ट ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

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दिल्ली दंगों में आरोपी, UAPA के तहत मामला दर्ज
शरजील इमाम पर वर्ष 2020 में दिल्ली में सीएए के विरोध के दौरान दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इसके साथ ही उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह 2020 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

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