{"_id":"698c87c49dae588bf20320fb","slug":"two-accused-acquitted-in-air-force-employees-murder-case-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-123744-2026-02-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या में दो आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: एयरफोर्स कर्मचारी की हत्या में दो आरोपी बरी
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2014 में 33 साल के इंडियन एयर फोर्स कर्मचारी अरुण की हत्या के दो आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरमोहिना कौर ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों का गुनाह सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा। अदालत में अरुण की हत्या के मामले में ब्रह्म प्रकाश उर्फ सनी और खजान सिंह उर्फ रेनू पर आरोप लगा था। आरोप था कि 27-28 दिसंबर 2014 की रात को दोनों ने अरुण के सिर पर पत्थर से हमला किया और उसे वैन से कुचल दिया। शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा माना गया था, लेकिन बाद में इसे हत्या का मामला बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मृतक के परिवार का शक ही किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता।
विज्ञापन
नई दिल्ली।
द्वारका कोर्ट ने 2014 में 33 साल के इंडियन एयर फोर्स कर्मचारी अरुण की हत्या के दो आरोपियों को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरमोहिना कौर ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों का गुनाह सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा। अदालत में अरुण की हत्या के मामले में ब्रह्म प्रकाश उर्फ सनी और खजान सिंह उर्फ रेनू पर आरोप लगा था। आरोप था कि 27-28 दिसंबर 2014 की रात को दोनों ने अरुण के सिर पर पत्थर से हमला किया और उसे वैन से कुचल दिया। शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा माना गया था, लेकिन बाद में इसे हत्या का मामला बनाया गया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मृतक के परिवार का शक ही किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता।