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Delhi NCR News: हादसे में दिव्यांग हुए रेस्टोरेंट मैनेजर को मिलेगा 22.33 लाख का मुआवजा
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तीन अप्रैल, 2019 को तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन में मार दी थी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट स्थित ट्रिब्यूनल ने 2019 में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक रेस्टोरेंट मैनेजर को 22.33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह दुर्घटना तीन अप्रैल, 2019 को हुई थी, जब तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मारी। पीड़ित प्रशांत जोशी इस दुर्घटना में 65 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के शिकार हुए थे। ट्रिब्यूनल ने बताया कि दुर्घटना के कारण उनके दोनों पैरों में कई फ्रैक्चर आए और उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
जांच में यह पाया गया कि दुर्घटना कार चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से हुई थी। इसके बाद अदालत ने विभिन्न मदों में लगभग 22.33 लाख रुपये का मुआवजा तय किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बीमा कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, इस मुआवजे को जमा करने की जिम्मेदार है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट स्थित ट्रिब्यूनल ने 2019 में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक रेस्टोरेंट मैनेजर को 22.33 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह दुर्घटना तीन अप्रैल, 2019 को हुई थी, जब तेज रफ्तार कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मारी। पीड़ित प्रशांत जोशी इस दुर्घटना में 65 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के शिकार हुए थे। ट्रिब्यूनल ने बताया कि दुर्घटना के कारण उनके दोनों पैरों में कई फ्रैक्चर आए और उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ।
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जांच में यह पाया गया कि दुर्घटना कार चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही से हुई थी। इसके बाद अदालत ने विभिन्न मदों में लगभग 22.33 लाख रुपये का मुआवजा तय किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बीमा कंपनी, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, इस मुआवजे को जमा करने की जिम्मेदार है।
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