फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The Delhi High Court granted permission to the Central Secretariat Club management to collect their belongings.

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सचिवालय क्लब प्रबंधन को सामान लेने की अनुमति दी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 06:30 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सचिवालय क्लब के बेदखल प्रबंधन को राष्ट्रपति एस्टेट क्षेत्र में स्थित अपने परिसर से अपना सामान और अन्य वस्तुएं लेने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्लब के दो पदाधिकारियों द्वारा सामान लेने की प्रक्रिया को दो सप्ताह के भीतर सुगम बनाया जाए। अदालत ने यह आदेश क्लब की याचिका पर पारित किया। यह क्लब पहले टॉलकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था। क्लब ने अपनी मान्यता रद्द किए जाने और एस्टेट ऑफिसर द्वारा तत्काल परिसर खाली करने के बेदखली आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed