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2020 दिल्ली दंगा: पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन एक और केस में दोषी करार, 12 सह-आरोपियों को मिली क्लीन चिट

Sat, 10 Oct 2026 05:18 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 05:18 PM IST
सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे के लिए सजा) और धारा 109 (उकसाने) के तहत दोषी करार दिया है, जबकि अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया।

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Tahir Hussain Former AAP Councillor Convicted in Another Case  2020 Delhi Riots
कोर्ट से बाहर निकलता ताहिर हुसैन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े दयालपुर थाना क्षेत्र के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया है। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सह-आरोपियों अन्य 12 लोगों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

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अदालत का फैसला और सजा पर अगली सुनवाई
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगे के लिए सजा) और धारा 109 (उकसाने) के तहत दोषी करार दिया है, जबकि अन्य आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने ताहिर हुसैन की सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के लिए आगामी 16 नवंबर की तारीख तय की है। मामले का विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

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12 सह-आरोपी हुए बरी
इस मामले में कुल 13 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें ताहिर हुसैन के अलावा मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कयूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल थे।

इन सभी पर दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत ने ताहिर हुसैन को दो मामलों में दोषी ठहराते हुए बाकी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि उनके बाकी 12 सह-आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

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पहले भी मिल चुकी है सजा
गौरतलब है कि इसी साल जुलाई में एक अन्य अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य को दोषी ठहराया था।

यह मामला अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। नाम सामने आने के बाद ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी  से निलंबित कर दिया गया था।

बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के इन दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी, कई अन्य घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

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