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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के हत्यारोपी MLA अमनमणि त्रिपाठी की जमानत रखी बरकरार, दी गईं ये दलीलें

Wed, 18 Apr 2018 06:00 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Apr 2018 06:00 PM IST
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supreme rejects plea against bail cancellation of wife murder accused mla amanmani tripathi
amanmani tripathi and sara singh

अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी यूपी के निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी है।

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गौरतलब है कि अमनमणि की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार(18 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए अमनमणि त्रिपाठी की जमानत बरकरार रखी है।
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मालूम हो कि अमनमणि त्रिपाठी बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी  का बेटा है। अमरमणि त्रिपाठी खुद मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे हैं।

याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में अमनमणि त्रिपाठी की ओर से कहा गया कि ये दुर्घटना से हुई मौत का मामला है न कि हत्या का। उनके वकील ने ये भी कहा कि इस केस में जो चश्मदीद गवाह हैं उन्होंने भी बयान में यही बोला है कि कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जबकि जमानत के विरोध में डाली याचिका में कहा गया है कि यह एक हत्या है। आखिर यह कैसे हो सकता है क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व चश्मदीद गवाह तो इसे दुर्घटना बता रहे हैं।

supreme rejects plea against bail cancellation of wife murder accused mla amanmani tripathi
amanmani tripathi and sara singh - फोटो : अमर उजाला

अमनमणि त्रिपाठी के वकील ने ये भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने फोटोग्राफ के आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर इन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली है कि फोटो के मुताबिक गले पर निशान थे और ये हत्या का मामला है।

विधायक के वकील ने ये भी बोला कि सीमा सिंह(अमरमणि त्रिपाठी की सास) की याचिका खारिज होनी चाहिए क्योंकि उनकी याचिका में कोई आधार नहीं है।

वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है।

वहीं मृतका सारा सिंह की मां सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्हें अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है। साथ ही ये भी कहा कि इसकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी को ज़मानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई और सारा की मां सीमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी, जिस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सीबीआई ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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