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खरीदारों के पैसे वापस करे बिल्डर: SC

Wed, 30 Jul 2014 04:37 PM IST
Updated Wed, 30 Jul 2014 04:37 PM IST
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Supreme court orders supertech to refund buyers money

नोएडा में सुपरटेक के दो विवादित टावरों के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डर, फ्लैट्स खरीदारों के पैसे वापस करे।

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इस तरह बिना विवाद में फंसते हुए खरीदारों का पैसा पाने का रास्ता अब और साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुपरटेक से कहा है कि जिन-जिन फ्लैट खरीदारों को उसने पजेशन नहीं दिया है उनके पैसे वो जल्द से जल्द वापस करे।
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सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आते ही उन सभी के चेहरे खिल गए जिन खरीदारों ने सुपरटेक के टावर में अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर फ्लैट्स खरीदे थे।

हाईकोर्ट ने द‌िया था टावर ग‌िराने का आदेश

Supreme court orders supertech to refund buyers money

गौरतलब है क‌ि नोएडा सेक्टर-93 में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी प्रोजेक्ट में एपेक्स और सियान नाम के दो टावरों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिराने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

तब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया था और फ्लैट्स की किसी भी तरह खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी।

उसी केस की सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बिल्डर को खरीदारों के पैसे वापस करने का आदेश दिया है।

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