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कृष्ण जन्मभूमि मामला: शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक बढ़ी, हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से शीर्ष कोर्ट का इनकार
Tue, 16 Apr 2024 06:10 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Tue, 16 Apr 2024 06:10 AM IST
सार
कोर्ट ने सभी पक्षों से दस्तावेज और लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। शीर्ष कोर्ट में दायर याचिकाओं में भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक बढ़ा दी। साथ ही स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट में जारी सुनवाई रोकने का उसका कोई इरादा नहीं है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर के निरीक्षण के लिए एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोमवार को कहा, अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इस मामले में शीर्ष कोर्ट अब अगस्त में विचार करेगा। शाही ईदगाह से जुड़े सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के हाईकोर्ट के फैसले पर शीर्ष कोर्ट की पीठ ने कहा, हमने हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है।
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मई 2023 के आदेश को दी गई है चुनौती
कोर्ट ने सभी पक्षों से दस्तावेज और लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। शीर्ष कोर्ट में दायर याचिकाओं में भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ के समक्ष मस्जिद समिति की तरफ से दायर एक और एसएलपी भी थी, जिसमें दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
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