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सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगी निर्भया की आवाज!

Wed, 16 Apr 2014 03:57 AM IST
Updated Wed, 16 Apr 2014 03:57 AM IST
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supreme court demanded nirbhaya's voice recording

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 16 दिसंबर गैंगरेप मामले की पीड़िता का मरने से पहले का बयान पेश करने का निर्देश दिया है।

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शीर्ष अदालत ने मंगलवार को दिए अपने इस निर्देश के साथ ही मामले में ट्रायल कोर्ट के उन रिकार्डों को भी पेश करने को कहा है जिसमें मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है।

जस्टिस बीएस चौहान और जे चेलमेश्वर की पीठ ने कहा, ‘अगर मरने से पहले का पीड़ित का बयान हमें संतुष्ट करने में कामयाब रहा तो हम नहीं समझते कि मामले में फिर इस कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए।’ हालांकि पीठ ने पुलिस को अगली सुनवाई पर संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा।

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दो अभियुक्तों ने की थी अपील

supreme court demanded nirbhaya's voice recording

उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई मौत की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी मुहर लगाए जाने के फैसले के खिलाफ दो अभियुक्तों मुकेश और पवन ने शीषस्थ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मुकेश (27) और पवन (20) के अलावा अक्षय कुमार (29) और विनय शर्मा (21) को भी मिली मौत की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को खारिज करते हुए उनके कृत्य को ‘बेहद पैशाचिक’ करार दिया।

कोर्ट ने ‘अपराध न्यायशास्त्र के इतिहास में इस जैसा कोई दूसरा मामला नहीं’ बताते हुए ऐसी सजा को वक्त की जरूरत बताया था। उल्लेखनीय है कि मामले का पहला आरोपी रामसिंह तिहाड़ जेल में मरा हुआ पाया गया था। जबकि छठे नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट ने अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई है।

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