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सुनंदा पुष्कर के बेटे ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, जांच में लायी जाए तेजी

Sat, 22 Jul 2017 04:09 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 22 Jul 2017 04:09 PM IST
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Sunanda Pushkar son Shiv Menon reach Delhi HC seeking intervention in PIL by Subramanian Swamy,

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में चल रही जांच मामले में आज एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि आज इस केस में सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका के संबंध में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।

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इसके साथ ही शिव मेनन ने भी केस की जांच में तेजी लाए जाने की मांग की है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई रखी है।

गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल के बंद कमरे को चार सप्ताह के भीतर खोलने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है।

अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि पुलिस की धीमी जांच के चलते कमरे को हमेशा के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। यह कमरा 14 जनवरी, 2014 से बंद है।

चार हफ्ते में होटल का कमरा खोले पुलिस

Sunanda Pushkar son Shiv Menon reach Delhi HC seeking intervention in PIL by Subramanian Swamy,

पटियाला हाउस स्थित महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने होटल लीला की अर्जी पर सुनवाई के बाद कमरा नंबर 345 को चार सप्ताह के भीतर खोलने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है।

अदालत ने पुलिस को 19 अगस्त को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि पुलिस की सुस्त जांच का खामियाजा व नुकसान होटल को भुगतने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

हालांकि अदालत ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि अगर पुलिस किसी विशेष कारण से जांच पूरी नहीं कर पाती है, तो वह समय बढ़ाने के लिए होटल को सूचना देकर कोर्ट में अर्जी दायर कर सकती है।

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कमरे में लग गए हैं कीड़े और दीमक

Sunanda Pushkar son Shiv Menon reach Delhi HC seeking intervention in PIL by Subramanian Swamy,
sunanda pushkar - फोटो : सोशल मीड‌िया

होटल की ओर से अर्जी पर अधिवक्ता माधव खुराना ने कहा कि यह कमरा तीन साल से बंद है। कमरा बंद होने के कारण उसमें दीमक व कीड़े लग गए हैं, जो दूसरे कमरों में फैल रहे हैं। होटल को इससे भारी नुकसान हो रहा है। अगर पुलिस चाहे तो कमरे का सामान ले जा सकती है।

दूसरी ओर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप रावत ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच सीबीआई को देने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका विचाराधीन है, जिस पर एक अगस्त को सुनवाई होनी है, इसलिए तब तक पुलिस को मोहलत दी जाए।

अदालत के पूछने पर इंस्पेक्टर रावत ने बताया कि कमरा खुलवाने की अर्जी पर कोई स्टे नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कमरा खोलने का निर्देश पुलिस को दिया है।

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