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लाउड स्पीकर एवं डीजे बजाने के बारे में सख्त निर्देश दिए

Sat, 13 Apr 2019 12:15 AM IST
vivek shukla न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: vivek shukla Updated Sat, 13 Apr 2019 12:15 AM IST
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Strict instructions to Not use loud speaker and DJ in lok sabha election 2019
लाउडस्पीकर - फोटो : amar ujala

 जिलाधीश अमित खत्री ने लोकसभा चुनाव में लाउड स्पीकर एवं डीजे के प्रयोग के बारे में हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लाउड स्पीकर एवं डीजे का प्रयोग करने की अनुमति सुबह छह बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक होगी। लाउड स्पीकर चाहे वाहन पर लगा हो या स्थायी रूप से किसी स्थान पर प्रयोग किया जा रहा हो या फिर चुनावी जनसभा में प्रयोग हो रहा हो, मगर रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच नहीं प्रयोग किया जा सकता। निर्धारित अवधि के बाद लाउड स्पीकर प्रयोग करने की स्थिति में सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। 

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जारी आदेशों में सभी राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों को लाउड स्पीकर प्रयोग के बारे में हिदायत दी गई हैं कि वह लाउड स्पीकर प्रयोग की अनुमति के लिए अधिकृत अधिकारी को वाहन के पंजीकृत पहचान नंबर की पूरी जानकारी देंगे, जो परमिट में लिखित संबंधित अधिकारी की ओर से लिखा जाएगा। 
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उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से लाउड स्पीकर लगाए जाने वाले वाहनों, ट्रक, टैम्पो, कार-टैक्सी, वैन, थ्री व्हीलर, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा आदि सभी को शामिल किया गया है। परमिट के बिना किसी प्रकार के वाहन पर लाउड स्पीकर का प्रयोग किए जाने की स्थिति में उस वाहन को लाउड स्पीकर के सामान के साथ जब्त कर लिया जाएगा।
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इस संबंध में गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी को को भी सूचित किया जाएगा।

यहीं नहीं लाउड स्पीकर के प्रयोग से पहले उनकी ओर से स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा कि उन्होंने परमिट प्राप्त कर लिया है। वहीं मतदान संपन्न होने के समय से 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर का किसी भी तरह से प्रयोग बंद कर दिया जाएगा और जिले के किसी भी क्षेत्र में इस अवधि में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी।

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