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व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से यूजर चार्ज वसूलेगा दक्षिणी निगम, हर महीने देने पड़ेंगे 500 से तीन हजार तक
Mon, 20 Jul 2020 05:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Mon, 20 Jul 2020 05:11 AM IST
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कूड़ा उठाने वाली गाड़ी
- फोटो : अमर उजाला
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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत रिहायशी इलाकों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने की एवज में यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही दक्षिणी निगम की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे।
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दरअसल, फंड की कमी से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की हालत भी इन दिनों खस्ता है। इसे देखते हुए दक्षिणी निगम ने अपने क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठाने की एवज में यूजर चार्ज वसूलने का फैसला लिया है।
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छोटे रेस्तरां, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, दुकान, ढाबा, कॉफी हाउस और गली विक्रेता भी इसके दायरे में आएंगे। बताया जा रहा है कि यूजर चार्ज प्रतिमाह के हिसाब से वसूला जाएगा। छोटी दुकान और ढाबा संचालकों से 500 रुपये, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल व छोटे रेस्तरां से दो हजार और बड़े रेस्तरां से तीन हजार रुपये तक वसूले जाएंगे।
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क्या होता है यूजर चार्ज
कूड़ा उठाने की एवज में नगर निगम यूजर चार्ज वसूल करता है। ठोस कचरा प्रबंधन उप नियम के तहत निगम को यह अधिकार है कि खुद से कूड़े का निस्तारण नहीं करने वाले लोगों से यूजर चार्ज वसूला जा सकता है।