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सिग्नेचर से किया इंकार तो देने पड़ेंगे पांच हजार
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 13 Oct 2015 12:59 AM IST
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परिवहन विभाग ने दबंग वाहन चालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालक चालान के समय स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं।
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अब ऐसे चालकों से पांच हजार अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। प्रवर्तन अधिकारी यदि चालान पर लिख देता है कि आरोपी चालक ने हस्ताक्षर से इंकार किया तो उसपर पांच हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लिया जाएगा।
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परिवहन विभाग की टीमों को वाहनों के चालान केसमय बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक अफसरों के कहने के बावजूद चालान स्लिप पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं।
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अभी तक आरोपी चालकों के हस्ताक्षरों के बिना चालान मान्य नहीं होता था। आरोपेी वाहन चालक इसको कोर्ट में चैलेंज कर साफ छूट जाता है। वह प्रवर्तन अफसर द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार ही नहीं करता था।
अब परिवहन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। एआरटीओ प्रवर्तन शेरसिंह यादव ने बताया कि चालान स्लिप पर हस्ताक्षर न करने वालों पर अब अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
अब चालान के समय लिखा जाएगा कि आरोपी चालक ने हस्ताक्षर से इंकार किया। ऐसा लिखने पर वाहनों पर दो से पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना कोर्ट में भी वसूला जाएगा।