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चुनाव में दे सकेंगे सेल्फ अटेस्टिड हलफनामा

Tue, 05 Jan 2016 07:11 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो / अमर उजाला, गुड़गांव Updated Tue, 05 Jan 2016 07:11 PM IST
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Selection will be able Self Atested affidavit.

जो इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पंच, सरपंच व पंचायत समिति के लिए करना चाहता है। वह अपना सेल्फ अटेस्टिड हलफनामा देकर आवेदन कर सकता है।

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उसे बाहर से किसी प्रकार का हलफनामा बनवाने की जरूरत नहीं है। जो फार्म एआरओ की ओर से इन पदों के लिए दिया जा रहा है, उसमें सभी फार्म लगे हैं।

उन्हें सही ढंग से भरकर कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन कर सकता है। यह जानकारी तहसीलदार तावडू विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को नामांकन फार्म के साथ बैंकों बिजली व पंचायत विभाग के नो ड्यूज लगाने जरूरी हैं।

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जबकि बाकी शर्तों के लिए नामांकन करने वाला सेल्फ अटेस्टिड हलफनामा देकर अपनी जानकारी दे सकता है। जागरूकता के अभाव में लोग नामांकन के लिए तहसील से हलफनामा तैयार करा रहे हैं।
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तहसील में बैठे स्टॉप वाइंडर पांच से दस रुपये में बनने वाले हलफनामे की जगह 50 रुपये तक वसूल रहे हैं। ताहिर, भूरू, इकबाल, नासिर आदि ने बताया कि नोटरी ने 50 रूपये वसूल किए हैं। परेशान लोगों का आरोप था कि तहसील प्रशासन की मिलीभगत के चलते उन्हें लूटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

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