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Delhi: मानहानि के मामले में मेधा पाटकर को पांच महीने कारावास की सजा, बोलीं- कोर्ट के फैसले को दूंगी चुनौती
Mon, 01 Jul 2024 05:04 PM IST
श्याम जी.
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 01 Jul 2024 05:04 PM IST
सार
साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पांच महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगी।
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मेधा पाटकर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अदालत ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें 10 लाख रुपये बतौर हर्जाना सक्सेना को देने का आदेश दिया है। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं।
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कोर्ट ने कहा कि पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। जज ने कहा कि सजा 30 दिनों तक स्थगित रहेगी।
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सक्सेना ने 25 नवंबर 2000 को देशभक्त का असली चेहरा शीर्षक से एक प्रेस नोट में उन्हें बदनाम करने के लिए पाटकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्रेस नोट में पाटकर ने कहा हवाला लेन-देन से दुखी वी.के.सक्सेना खुद मालेगांव आए, एनबीए की तारीफ की और 40,000 रुपये का चेक दिया। लोक समिति ने भोलेपन से तुरंत रसीद और पत्र भेजा जो ईमानदारी और अच्छे रिकॉर्ड रखने को दर्शाता है। लेकिन चेक भुनाया नहीं जा सका और बाउंस हो गया। जांच करने पर बैंक ने बताया कि खाता मौजूद ही नहीं है।
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पाटकर ने कहा कि सक्सेना कायर हैं, देशभक्त नहीं
2001 में शिकायत दर्ज होने के बाद अहमदाबाद की एमएम अदालत ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध का संज्ञान लिया और पाटकर के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी की। 3 फरवरी, 2003 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की सीएमएम अदालत ने शिकायत प्राप्त की। 2011 में पाटकर ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।
उन्हें दोषी ठहराते हुए अदालत ने ने कहा था कि पाटकर की हरकतें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण थीं, जिनका उद्देश्य सक्सेना की अच्छी छवि को खराब करना था और इससे उनकी छवि और साख को काफी नुकसान पहुंचा है। अदालत ने पाया कि पाटकर के बयान जिसमें उन्होंने सक्सेना को कायर कहा और उन्हें देशभक्त नहीं कहा और हवाला लेन-देन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया न केवल अपने आप में मानहानिकारक थे बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए गढ़े गए थे।
अदालत ने आगे कहा था कि पाटकर इन दावों का खंडन करने या यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहीं कि उनका इरादा या पूर्वानुमान नहीं था कि इन आरोपों से नुकसान होगा।इसके अलावा, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला था कि शिकायतकर्ता को कायर और देशभक्त नहीं करार देने का पाटकर का निर्णय उनके व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्र के प्रति वफादारी पर सीधा हमला था।