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रेरा ने बिल्डर पर लगाया 60 लाख का जुर्माना, फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर की गई कार्रवाई 

Fri, 17 Aug 2018 09:04 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा Updated Fri, 17 Aug 2018 09:04 AM IST
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RERA imposed 60 lakh  penalty on builder, action taken after flat buyers complaint
प्रतीकात्मक तस्वीर

सेक्टर चाई फाइव स्थित एक बिल्डर पर रेरा की तरफ से 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फ्लैट खरीदारों की शिकायत पर रेरा ने यह कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक टेक्नोसिटी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से रेरा में शिकायत की गई है कि प्रमोटर ने आवंटियों की सहमति के बिना ही टावर ए में चार व टावर बी में दो अतिरिक्त मंजिल का निर्माण कर लिया।

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कुल 360 फ्लैट बनाने थे, लेकिन 72 फ्लैट अधिक बना लिए, जबकि बिल्डर ने प्राधिकरण से सिर्फ 12 मंजिल तक ही स्वीकृति ले रखी थी। दर्ज शिकायत के मुताबिक प्रमोटर कब्जा देने और एनओसी जारी करने के बाद भी पजेशन के नाम पर पैसे मांग रहा था। प्रमोटर अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान की राशि भी खरीदारों से वसूल रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है।  फ्लैट खरीदारों का आरोप है कि सर्विस टैक्स भी आवंटियों से लेने के बाद भी प्रमोटर ने सरकार के खाते में जमा नहीं की है।
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इसके अलावा अग्निशमन प्रणाली व जनरेटर पर चिमनी नहीं लगाई गई है। पार्किंग की एरिया पर फ्लैट बना दिया है और ग्रीन बेल्ट के एरिया को पार्किंग में तब्दील कर दिया है। इस पर रेरा ने प्रमोटर पर प्रोजेक्ट की कुल लागत (करीब 60 करोड़) पर 01 फीसदी अर्थदंड लगाते हुए 60 लाख रुपये रेरा के खाते में 45 दिन के भीतर जमा कराने को कहा है।  

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