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Delhi NCR News: ओसीआई दंपती को राहत, गोद ली बच्ची के लिए एनओसी जारी करने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 09:41 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के एक दंपती को राहत देते हुए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) को उनकी गोद ली हुई बच्ची के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद बच्ची को ऑस्ट्रेलिया ले जाने और वहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। ओसीआई (ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया) दंपती ने भारत में बच्ची को कानूनी रूप से गोद लिया था। उन्होंने सीएआरए से एनओसी की मांग की तो प्राधिकरण ने इसे अस्वीकार कर दिया।

प्राधिकरण का कहना था कि विदेश में रह रहे दंपती के मामले में निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और ऑस्ट्रेलियाई सरकार का स्पॉन्सरशिप लेटर भी उपलब्ध नहीं है। दंपती ने कोर्ट को बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार भारतीय कानून के तहत हुए दत्तक ग्रहण को अलग श्रेणी में मानती है और ऐसे मामलों में स्पॉन्सरशिप लेटर जारी नहीं करती। इसलिए सीएआरए द्वारा बताई गई शर्त पूरी करना उनके लिए असंभव था। न्यायालय ने दंपती के तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार बच्ची के वीजा और अन्य औपचारिकताओं के लिए सिर्फ सीएआरए का एनओसी मांग रही है, तो केवल स्पॉन्सरशिप लेटर न होने के आधार पर एनओसी देने से इन्कार करना उचित नहीं है। अदालत ने प्राधिकरण को जांच के बाद एनओसी जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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