फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Recommendation of action against DDA on illegal construction in Ridge

Delhi: रिज में अवैध निर्माण पर डीडीए के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, जानें क्या है मामला

Tue, 07 May 2024 05:11 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 07 May 2024 05:11 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध निर्माण व लगभग 750 पेड़ काटने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

विज्ञापन
Recommendation of action against DDA on illegal construction in Ridge
डीडीए - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में अवैध निर्माण व लगभग 750 पेड़ काटने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति का आरोप है कि डीडीए ने अवैध निर्माण व पेड़ों की कटाई शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए तथा केंद्र की मंजूरी के बिना की थी।

विज्ञापन


शीर्ष अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि डीडीए ने पिछले साल दिसंबर में मुख्य छतरपुर रोड से सार्क विश्वविद्यालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान व अन्य प्रतिष्ठान तक संपर्क मार्ग बनाने के लिए रिज जैसी विशेषताओं वाली एक भूमि आवंटित की थी।
विज्ञापन


यह वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन था। समिति ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए गैर-वन क्षेत्र में 222 पेड़ दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1994 के तहत अनुमति के बिना काटे गए। इसके अलावा, रिज जैसी विशेषताओं वाले क्षेत्र में 523 पेड़ वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए केंद्र सरकार की बिना मंजूरी के काटे गए। समिति ने मामले की जांच एक शिकायत पर की। इसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि स्थानीय अधिकारियों ने भूमाफिया व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता के कारण सड़क के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। 
विज्ञापन
विज्ञापन


1994 में रिज घोषित हुआ था आरक्षित वन
दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का एक चट्टानी विस्तार है। यह उत्तर में दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर दक्षिण और उससे आगे 7,777 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें उत्तरी रिज (87 हेक्टेयर), मध्य रिज (864 हेक्टेयर), दक्षिण मध्य रिज (626 हेक्टेयर) व दक्षिणी रिज (6,200 हेक्टेयर) शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 1994 में रिज को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया था। रिज व उसकी जैसी विशेषताओं वाले क्षेत्रों में किसी भी निर्माण के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले रिज प्रबंधन बोर्ड से अनुमति और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेना जरूरी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed