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32 हजार घरों की बिजली कटेगी
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 25 Mar 2014 01:30 AM IST
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जिले में दो दिन में 32 हजार घरों में अंधेरा छा जाएगा। पावर कारपोरेशन ने एक माह का बिल बकाया वाले सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं। जिन क्षेत्रों में कनेक्शन नहीं कटेंगे, वहां के जेई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मार्च में पावर कारपोरेशन ने बिल वसूलने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। चीफ इंजीनियर राशिद अबरार ने सभी जेई को ऐसे बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं, जिन पर एक माह का भी बिल बकाया है।
पहले 10 और पांच हजार रुपये बकाया वालों के ही कनेक्शन काटे जा रहे थे। चीफ इंजीनियर ने बताया कि बिल की अंतिम तिथि के 7 दिन बाद कनेक्शन काटने का प्रावधान है।
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उनका कहना है कि जो जेई इसका पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारपोरेशन रिकार्ड के अनुसार ऐसे 32 हजार उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन दो दिन में काटे जाने हैं।
गलती अपनी, सजा उपभोक्ताओं को
पावर कारपोरेशन की गलती की सजा उपभोक्ताओं को मिल रही है। फरवरी में नया साफ्टवेयर लागू होने के चलते बिल जारी होने में देरी हुई थी। साफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते कई सप्ताह तक बिल जमा नहीं हो सके थे।
इस समय बिल लेट होने का कारपोरेशन जुर्माना वसूला जा रहा है। यानी गलती कारपोरेशन की और खामियाजा उपभोक्ता भुगतेंगे। कारपोरेशन के इस नियम से करीब 8 करोड़ का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
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मार्च में पावर कारपोरेशन ने बिल वसूलने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। चीफ इंजीनियर राशिद अबरार ने सभी जेई को ऐसे बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए हैं, जिन पर एक माह का भी बिल बकाया है।
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पहले 10 और पांच हजार रुपये बकाया वालों के ही कनेक्शन काटे जा रहे थे। चीफ इंजीनियर ने बताया कि बिल की अंतिम तिथि के 7 दिन बाद कनेक्शन काटने का प्रावधान है।
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उनका कहना है कि जो जेई इसका पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कारपोरेशन रिकार्ड के अनुसार ऐसे 32 हजार उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन दो दिन में काटे जाने हैं।
गलती अपनी, सजा उपभोक्ताओं को
पावर कारपोरेशन की गलती की सजा उपभोक्ताओं को मिल रही है। फरवरी में नया साफ्टवेयर लागू होने के चलते बिल जारी होने में देरी हुई थी। साफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते कई सप्ताह तक बिल जमा नहीं हो सके थे।
इस समय बिल लेट होने का कारपोरेशन जुर्माना वसूला जा रहा है। यानी गलती कारपोरेशन की और खामियाजा उपभोक्ता भुगतेंगे। कारपोरेशन के इस नियम से करीब 8 करोड़ का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।