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बिजली निगम ने शुरू की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट स्कीम

Sun, 27 Mar 2016 08:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Sun, 27 Mar 2016 08:59 AM IST
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power corporation of faridabad starts out of court settlement scheme
बिजली - फोटो : अमर उजाला

फरीदाबाद में जिन उपभोक्ताओं के बिजली चोरी, बिजली बिल आदि के केस कोर्ट में चल रहे हैं वो अब बिजली निगम के अधिकारियों के साथ बैठकर अपने मामले को निपटा सकते हैं।

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बिजली निगम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट स्कीम लागू करने जा रहा है। फरीदाबाद व गुडगांव सहित पूरे दक्षिण हरियाणा में स्कीम शुरू की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को कोर्ट के झंझट से मुक्ति को मिलेगी और उनका समय भी बचेगा।
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फरीदाबाद सर्कल में लगभग  300 से 350  उपभोक्ताओं के बिजली से संबंधित मामले कोर्ट में चल रहे हैं। कोर्ट केसों के कारण उपभोक्ताओं पर निगम के करोड़ों रुपये अटके हुए हैं।
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अटकी हुई रकम को निकालने के लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट स्कीम दोबार शुरू हो रही है।दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी अरुण कुमार  ने बताया कि  उपभोक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए स्कीम शुरू कर दी गई है। इस स्कीम में 15 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे।

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