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कोर्ट ने जारी किया नोटिस: पतंजलि के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका, दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व होने का आरोप

Fri, 30 Aug 2024 09:18 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 30 Aug 2024 09:18 PM IST
सार

जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया, जो इसके उत्पाद बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

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Petition in Delhi High Court against Patanjali allegations of non-vegetarian ingredients in Dant Manjan
दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व होने का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि उसके हर्बल टूथ पाउडर दिव्य दंत मंजन में मांसाहारी तत्व हैं और इसे शाकाहारी के रूप में गलत तरीके से ब्रांड किया गया। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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जस्टिस संजीव नरूला ने केंद्र सरकार और पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को भी नोटिस जारी किया, जो इसके उत्पाद बनाती है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। वकील यतिन शर्मा की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि पतंजलि के दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर एक विशिष्ट हरा बिंदु है, जो शाकाहारी उत्पादों का प्रतीक है, लेकिन पैकेजिंग पर सामग्री की सूची से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनेलिस (खारे पानी में रहने वाली कटलफिश) है। 

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह गलत ब्रांडिंग है और यहां तक कि रामदेव और अन्य लोग भी उत्पाद को शाकाहारी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन है।

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