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अटकी पंधेर की जमानत, अर्जी पर दोबारा होगी सुनवाई
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Thu, 11 Sep 2014 11:43 PM IST
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निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर की रिहाई एक बार फिर अटक गई है। हाईकोर्ट से मिली पांच मामलों में जमानत में से एक में 120बी की धारा नहीं चढ़ने से यह हालात बने। जमानत अर्जी पर करेक्शन के लिए पंधेर के परिजन हाईकोर्ट भी गए, मगर राहत नहीं मिली।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पंधेर के परिजनों ने इस मामले में दोबारा से गाजियाबाद स्थित सीबीआई विशेष कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 सितंबर नियत की है।
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करीब एक माह पूर्व निठारी कांड के पांच मामलों में आरोपी रहे कोठी संख्या डी-5 और सुरेंद्र कोली के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी।
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हाईकोर्ट से पांचों मामलों में जमानत मिलने के बाद पंधेर के परिजनों ने सीबीआई विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता की कोर्ट में बेलबांड पेश किए थे। बेलबांड के सत्यापन में ही कई दिन गुजर जाने के बाद कोर्ट ने पंधेर के रिहाई परवाने जारी किए। इनमें से एक परवाना जेल से यह कहते हुए लौटा दिया गया कि उसमें धाराएं कम हैं।
करेक्शन कराने के लिए पंधेर के परिजन दोबारा हाईकोर्ट पहुंचे, मगर कोई राहत नहीं मिली। पता चला है कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट से जो जमानत अर्जी खारिज हुई थी, उसमें भी उक्त धारा का जिक्र नहीं था। बृहस्पतिवार को पंधेर के अधिवक्ता ने दोबारा से सीबीआई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की।
कोर्ट में नहीं पेश किया गया कोली
बृहस्पतिवार को निठारी कांड केआरोपी सुरेंद्र कोली की एक मामले में सुनवाई होनी थी, मगर जेल प्रशासन द्वारा उसे कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। सुनवाई के लिए अब 30 सितंबर की तारीख नियत है।
बता दें कि निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली का डेथ वारंट जारी होने के बाद उसे डासना से मेरठ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। कोली की फांसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई होनी है।