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फ्लैट के साइज में गड़बड़ी पर देना होगा जुर्माना

Sat, 10 Jan 2015 01:30 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sat, 10 Jan 2015 01:30 PM IST
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Penalty in the size of the flat will be at fault.

विधिक माप विभाग अब बिल्डरों पर नकेल कसेगा। बिल्डरों द्वारा फ्लैट में की जा रही धोखाधड़ी की शिकायतों के बाद विभाग ने फैसला लिया है। हाल ही में मुंबई में एक नामचीन बिल्डर प्रोजेक्ट में फ्लैट का साइज कम बताने पर जुर्माना लगाया गया है।

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विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति ने बताया कि बिल्डर ने रेजीडेंट्स को 896 स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट का साइज बताया। जब फ्लैट तैयार हुए तो साइज 845 स्क्वायर फीट था।
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इस तरह से साढ़े सात लाख रुपये बिल्डर ने एक्सट्रा लिए। मामला मुंबई में विधिक माप विभाग नेे दायर हुआ है। प्रजापति का कहना है कि यहां भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं।
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वहीं, बिल्डरों का कहना है कि नामचीन बिल्डर ऐसी धोखाधड़ी नहीं करते। लोगों को ब्रोशर से ध्यान पढ़ना चाहिए।

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