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गांव में चोरी से जली स्ट्रीट लाइट तो पंचायत भरेगी जुर्माना

Wed, 27 Nov 2019 05:24 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 27 Nov 2019 05:24 AM IST
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   Panchayat will pay fine if street light burnt by theft in village
बिजली चोरी - फोटो : अमर उजाला

बिजली निगम ने जिले की करीब 40 ग्राम पंचायतों को चोरी की बिजली से स्ट्रीट लाइट जाने पर नोटिस थमाए हैं। विभाग अधिकारियों ने पंचायतों को सख्त हिदायत की दी है कि वह जल्द बिजली कनेक्शन लें अन्यथा चोरी की बिजली जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पंचायतों में खलबली मची हुई है। 

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दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने गांव की चौपाल और गलियों में रातभर जलने वाली स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक जिले की 116 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट मुफ्त जल रही थी। इस कारण बिजली विभागों को प्रति माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। 
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अब बिजली विभाग ने स्ट्रीट लाइटों को फ्री बिजली देने से साफ इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं अगर सरपंचों ने बिजली कनेक्शन नहीं लिया तो बिजली विभाग बिजली चोरी का केस दर्ज भी कराएगा। इन स्ट्रीट लाइटों के बिल का भुगतान सरपंच पंचायती खाते से करेंगे। 
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बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता प्रदीप चौहान ने बताया कि सभी पंचायतों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली कनेक्शन लें। इसके बाद भी कई गांव में मुख्य लाइन से स्ट्रीट लाइटें जलाई जा रही हैं। 

गांव में लगे ट्यूबवेल भी चलाये जा रहे हैं। विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कनेक्शन काट दिए और बिजली चोरी करने पर जुर्माना लगाने की बात कही है।

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