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अनाजमंडी अग्निकांडः इमारत के मालिकों को नोटिस, देना होगा 3.5 करोड़ मुआवजा

Mon, 30 Dec 2019 03:59 AM IST
दुष्यंत शर्मा पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 30 Dec 2019 03:59 AM IST
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Owners of the delhi fire building will be given notice and has to give 3.5 crore compensation
delhi anaj mandi fire - फोटो : अमर उजाला

अनाजमंडी की जिस इमारत में पिछले दिनों आग लगी थी, उस इमारत के मालिकों को साढ़े तीन करोड़ रुपये देने होंगे। ये रकम अग्निकांड में मारे गए 45 श्रमिकों के परिजनों को मिलेगी। जिस मृतक की उम्र जितनी कम थी, उसके परिजनों को उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलेगा। 

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दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इमारत के तीनों मालिकों को मुआवजा राशि देने का नोटिस भेजा है। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है। अगर इस दौरान मुआवजा नहीं दिया तो इस राशि पर ब्याज लगेगा।
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अनाजमंडी अग्निकांड की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कर रही है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग ने इस इमारत के तीनों मालिकों को नोटिस भेजा है। इमारत के मालिक रेहान, उसका भाई इमरान व साला सोहेल है। 
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रेहान व सोहेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इमरान फरार है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रम विभाग ने नोटिस की एक कॉपी दिल्ली पुलिस को भी भेजी है। नोटिस में कहा गया है कि इमारत के मालिक मृतकों के परिजनों को एक महीने में मुआवजा दें। कुछ मिलाकर मुआवजे की रकम साढ़े तीन करोड़ रुपये है। 


नोटिस में कहा गया है कि अगर एक महीने में मुआवजे राशि नहीं दी गई तो उस पर 12 फीसदी ब्याज लगेगा। नोटिस में कहा गया है कि मृतकों में जिसकी उम्र कम थी उनके परिजनों को उतना ही ज्यादा मुआवजा मिलेगा। 

श्रम विभाग ने नोटिस की कॉपी अपराध शाखा को भी सौंप दी है। श्रम विभाग ने पुलिस से एफआईआर में श्रम कानून की और धाराएं जोड़ने की सिफारिश की गई है।

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