{"_id":"68ecfb1a80d03b5e59068d3e","slug":"order-to-refund-money-on-wrong-laptop-delivery-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-108406-2025-10-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: गलत लैपटॉप डिलीवरी पर रुपये रिफंड करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: गलत लैपटॉप डिलीवरी पर रुपये रिफंड करने का आदेश
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अपारिओ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को गलत लैपटॉप डिलीवरी के मामले में दोषी ठहराया है। उपभोक्ता अदालत ने ग्राहक को पूरी राशि 61,990 रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है। साथ ही नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 7,500 रुपये भी देने का निर्देश दिया गया।
उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट और बचाव भरा बताया। आयोग ने कहा कि अमेजन ने यह नहीं बताया कि कितने रुपये रिफंड किए गए, किन सीमाओं को पार किया गया और उनकी यूज पाॅलिसी क्या है।
आयोग ने कहा कि आनलाइन शाॅपिंग में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है और ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि डिलीवरी कर्मियों को पैकेट खोलते समय फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि डिलीवरी का सही प्रमाण रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
उपभोक्ता आयोग ने अमेजन की सफाई को अस्पष्ट और बचाव भरा बताया। आयोग ने कहा कि अमेजन ने यह नहीं बताया कि कितने रुपये रिफंड किए गए, किन सीमाओं को पार किया गया और उनकी यूज पाॅलिसी क्या है।
विज्ञापन
आयोग ने कहा कि आनलाइन शाॅपिंग में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है और ई-काॅमर्स कंपनियों को ज्यादा जवाबदेह होना चाहिए। आयोग ने ये भी कहा कि डिलीवरी कर्मियों को पैकेट खोलते समय फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि डिलीवरी का सही प्रमाण रहे। संवाद
विज्ञापन