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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   No bail for the accused car driver in the Kanjhawala case

Delhi NCR News: कंझावला कांड में आरोपी कार चालक को जमानत नहीं

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:54 PM IST
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- हाईकोर्ट ने कहा- घटना की गंभीरता और तरीका राहत देने के पक्ष में नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 2023 के कंझावला कांड में आरोपी कार चालक अमित खन्ना को जमानत देने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की अदालत ने कहा कि घटना की गंभीरता और जिस तरीके से अंजलि सिंह की मौत हुई, उसे देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।
20 वर्षीय अंजलि की 2023 के नए साल की सुबह मौत हो गई थी। आरोप है कि सुल्तानपुरी में उसकी स्कूटी को कार ने टक्कर मारी और वह कार के नीचे फंस गई। उसके बाद उसे करीब 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा गया।
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मामले में अदालत ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कहा कि टक्कर के बाद भी आरोपी कार चलाता रहा। कार रोकने और नीचे उतरने के बाद भी अंजलि के कार में फंसे होने के बावजूद उसने वाहन आगे बढ़ाया। आरोपी कार चालक अमित खन्ना ने दलील दी थी कि वह एक जनवरी 2023 से जेल में है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अंजलि के साथ मौजूद निधि ने खन्ना की पहचान चालक के रूप में अपने तीसरे बयान में की, जो घटना के एक सप्ताह बाद दर्ज हुआ था। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया और कहा कि खन्ना ही कार चला रहा था।
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