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Delhi High Court: महिला की गर्भावस्था समाप्त करने की याचिका पर मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश

Tue, 17 Oct 2023 04:46 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 17 Oct 2023 04:46 AM IST
सार

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड इस बात पर विचार करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या महिला के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना सुरक्षित होगा और साथ ही भ्रूण की स्थिति का पता लगाना होगा।

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Order to form medical board on woman's petition to terminate her pregnancy
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की महिला की याचिका पर जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया है। महिला ने अपने पति से तलाक लेकर अलग होने के बाद यह फैसला किया है।

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न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड इस बात पर विचार करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या महिला के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना सुरक्षित होगा और साथ ही भ्रूण की स्थिति का पता लगाना होगा। उन्होंने कहा मेडिकल बोर्ड इस बात पर विचार करेगा कि क्या याचिकाकर्ता के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना सुरक्षित होगा या नहीं और भ्रूण की स्थिति पर भी। उन्होंने कहा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आज से 48 घंटे के भीतर इस अदालत में पेश की जाए।
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न्यायमूर्ति प्रसाद ने 31 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका पर उसके पति को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया और उसे नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।

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सरोगेसी का लाभ उठाने में महिला की वैवाहिक स्थिति एक कारक क्यों, केंद्र से मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि सरोगेसी का लाभ उठाने में महिला की वैवाहिक स्थिति एक कारक क्यों है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के नियम 7 के तहत फॉर्म 2 में पेश किए गए बदलावों को चुनौती देने वाली एक अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 14 मार्च, 2023 की एक अधिसूचना में सरोगेसी नियमों के नियम 7 के तहत 2 से बदलाव किया गया है और इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सरोगेसी से गुजरने वाली अकेली महिला को अपने अंडे का उपयोग करना होगा। ‘इच्छुक महिला’ की परिभाषा के संबंध में न्यायालय को बताया गया कि इसमें उन एकल महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है जो अविवाहित हैं। केवल एक भारतीय महिला जो विधवा या तलाकशुदा है, को सरोगेसी का लाभ लेने की अनुमति दी है। इन दोनों पहलुओं को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है। 44 वर्षीय महिला ने यह भी तर्क दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम की धारा 2(1)(जैडजी) पूरी तरह से अतार्किक और मनमाना है क्योंकि यह कहती है कि एक सरोगेट मां को आनुवंशिक रूप से ‘इच्छुक महिला’ से संबंधित होना चाहिए।

आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं है पीड़िता का पॉलीग्राफ टेस्ट : हाईकोर्ट
उच्च न्यायालय ने एक निचली अदालत की ओर से एक शिकायतकर्ता महिला का पॉलीग्राफ परीक्षण कराने और परिणाम के आधार पर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को बरी करने का सुझाव देने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह कानून के आदेश के खिलाफ है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यदि आपराधिक अदालतें पीड़िता के बयान की सत्यता का परीक्षण करने या अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के बजाय आरोप के चरण में ही पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट के आधार पर आरोपियों को बरी करना शुरू कर देता है, तो यह एक आपराधिक मुकदमा है। इसे पॉलीग्राफ परीक्षण की सराहना तक सीमित कर दिया जाएगा, न कि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री और पीड़ित के बयानों और गवाही का परीक्षण। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच अधिकारी को एक सुझाव दिया गया था कि अभियोजक (शिकायतकर्ता महिला) को पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरना होगा। दुष्कर्म के मामले में उसके बयान की वास्तविकता, प्रमाणिकता और सत्यता का परीक्षण करने के लिए तब भी जब आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।

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