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नर्सरी दाखिला: हाईकोर्ट ने फिर बढ़ा दी रोक

Fri, 28 Mar 2014 05:11 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 28 Mar 2014 05:11 PM IST
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Nursery admission hearing in high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन पर लगी रोक बुधवार तक के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार यानी 2 अप्रैल को होगी।

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दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को नर्सरी एडमिशन पर सुनवाई हुई। मामले में अभिभावकों ने उप-राज्यपाल की ओर से जारी की गई नई एडमिशन गाइडलाइंस को को चुनौती दी थी। प्वाइंट सिस्टम मामले पर निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे इस विवाद पर शुक्रवार को भी कोई फैसला नहीं हो पाया।

पिछली सुनवाई में भी इस मसले पर हाईकोर्ट में कोई फैसला नहीं हो पाया था और 28 मार्च की तारीख निर्धारित की गई थी। इस मामले में पूर्ववर्ती छात्रों के भाई बहनों को 5 अंक देने और पूर्व छात्र के बच्चों को 20 फीसदी अंक देने को चुनौती दी गई है।
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इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया पर 24 मार्च तक रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से प्राइवेट स्कूलों का डाटा मांगा था। शुक्रवार को फिर इन्हीं मुद्दों पर सुनवाई हुई लेकिन फिर से कोई हल नहीं निकल सका। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में नर्सरी एडमिशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
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