फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Now AI will keep an eye on movement in lane

Delhi: अब एआई से लेन में आवाजाही पर रहेगी नजर, दिल्ली वासियों को सुरक्षित सफर का मिलेगा मौका

Thu, 20 Apr 2023 08:52 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 20 Apr 2023 08:52 AM IST
सार

परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लेन ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के लिए मंथन किया गया। सभी पहलुओं पर चर्चा के दौरान खास तौर पर सड़क सुरक्षा के लिए नई तकनीक अपनाने पर खास जोर दिया गया। 

विज्ञापन
Now AI will keep an eye on movement in lane
सीएम अरविंद केजरीवाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सड़क सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता पुख्ता करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अब कृत्रिम बुद्धिमता(आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के जरिये लेन से वाहनों की आवाजाही की निगरानी की जाएगी। इससे दिल्लीवासियों को सुरक्षित सफर का मौका मिलेगा। दिल्ली में एक बार फिर बस लेन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन पर उच्चस्तरीय कैमरे लगाने सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की नजर रहेगी। नियमों की अनदेखी करने वाले अब बच नहीं पाएंगे।

विज्ञापन


परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लेन ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के लिए मंथन किया गया। सभी पहलुओं पर चर्चा के दौरान खास तौर पर सड़क सुरक्षा के लिए नई तकनीक अपनाने पर खास जोर दिया गया। इसके प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बस क्यू शेल्टर और सड़कों पर लेन मार्किंग भी की जाएगी। लेन प्रवर्तन को लागू करने के लिए पिछले साल परिवहन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने पर हजारों वाहनों को जुर्माना किया था। खास तौर बस लेन में प्रवेश करने वाले दूसरे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए यह अभियान चलाया गया था। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और यात्रियों को सुरक्षित सफर का मौका देने के लिए इस दिशा में पहल की जा रही हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई के लिए पिछले साल कई टीमें बनाई गई थी।

विज्ञापन

सुरक्षा के साथ प्रदूषण से भी मिलेगी राहत : 

पिछले साल परिवहन विभाग ने टीमें गठित कर लेन प्रवर्तन को लागू किया था। सड़क सुरक्षा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इस दिशा में पहल की गई। कई जगहों पर इसके सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद सघन अभियान चलाते हुए निजी वाहनों के साथ साथ बसों पर भी कार्रवाई हुई। लेन नियम के तहत बसों के लिए बांयी तरफ की लेन तय है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो निजी वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सफर के लिए सार्वजनिक वाहनों को इससे काफी राहत मिलने से लेन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

नियमों की अनदेखी पर 10 हजार जुर्माना

कृत्रिम बुद्धिमता से लैस कैमरे लगाने के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना है। अगर तीन बार से अधिक उल्लंघन होने पर ड्राइविंग लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का प्रावधान है। डीएल को बहाल करने के लिए वाहन चालक को रिफ्रेशर कोर्स करना होगा ताकि बार- बार ऐसी गलतियां नहीं हो।


लेन ड्राइविंग इंफोर्समेंट होगी स्मार्ट

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में लेन इनफ़ोर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार स्मार्ट उपायों को अपनाया जाएगा। एआई इनेबल्ड कैमरे का इस्तेमाल होगा और एजेंसियों के साथ बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा की गई ताकि लेन ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।


- लेन प्रवर्तन में आधुनिक कैमरों की भूमिका होगी अहम 
- अत्याधुनिक कैमरे प्रतिबंधित लेन में प्रवेश करने वालों वाहनों की पहचान करेंगे
- नंबर प्लेट से वाहनों की हो सकेगी पहचान, इसके बाद वाहनों का चालान किया जा सकेगा 
- रात के वक्त भी कैमरों की लेन पर नजर रहेगी। इसके लिए नई तकनीक वाले कैमरे लगेंगे  
- प्रमुख चौराहे, बस स्टॉप और मुख्य सड़कों के इर्द-गिर्द लगे होंगे कैमरे 
- कर्मियों की जगह एआई का अनदेखी करने वालों पर कसेगा शिकंजा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed