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दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा खाने और दो गज की दूरी न रखने पर भी दो हजार का जुर्माना
Sat, 21 Nov 2020 03:55 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 21 Nov 2020 03:55 AM IST
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दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री
- फोटो : amar ujala
राजधानी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम की कवायद के मद्देनजर कोविड प्रोटोकाल के तहत बनाए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार का जुर्माना लगेगा। मास्क नहीं लगाने के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, सोशल डिस्टेंसिंग व होम क्वरंटीन के नियमों का पालन नहीं करने और पान-गुटखा खाने वालों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी।
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उपराज्यपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मास्क नहीं लगाना, क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन करना, सामाजिक दूरी का पालन न करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर पान-गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर भी अब दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि इससे पहले 500 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ाने का फैैसला लिया गया है।
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इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल से मुलाकात कर दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात से अवगत करवाया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपराज्याल से सख्ती बढ़ाने की बात की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अधिसूचना की प्रति सभी जगह पहुंचाई गई है। दिल्ली के सभी जिलों में इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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