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Delhi NCR News: आरटीई के पात्र छात्र को दाखिला नहीं देने पर निजी स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:14 AM IST
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- 9 अक्तूबर को अदालत में पेश होने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत पात्र छात्र कार्तिक को दाखिला नहीं देने के मामले में सेक्टर-16ए स्थित ग्रैंड कोलंबस स्कूल की प्रिंसिपल को अदालत ने नोटिस जारी किया है। सिविल जज कोमल दहिया ने प्रिंसिपल को 9 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिए है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने इस बात की जानकारी दी। मंच के जिला महासचिव एडवोकेट बीएस बिरदी ने बताया कि परमानेंट लोक अदालत ने स्कूल को छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ स्कूल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने दाखिले के आदेश पर रोक लगाने से मना किया था। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने छात्र को दाखिला नहीं दिया। बिरदी ने बताया कि दाखिला नहीं मिलने पर अदालत में आदेश का पालन कराने के लिए याचिका दायर की गई। अदालत ने पहले भी स्कूल को समन जारी किया था, लेकिन कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल को पेशी वारंट जारी किया गया। मंच के सदस्यों की सहायता से अभी तक 10 से अधिक निजी स्कूल आरटीई के पात्र बच्चों को दाखिला दे चुके हैं। मंच ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से स्कूल की एनओसी वापस लेकर मान्यता रद्द करने की मांग की है।
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