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Delhi NCR News: विवादित प्रॉपर्टी को बिना अनुमति गिराने पर एमसीडी को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 08:24 PM IST
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-कोर्ट ने सीनियर इंजीनियरों को भी अगली सुनवाई में पेश होने का दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीनियर इंजीनियरों को भी अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। मामला एक विवादित प्रॉपर्टी को बिना अनुमति गिराने का है। सीनियर सिविल जज अनिमेष भास्कर मणि त्रिपाठी ने माना कि एमसीडी ने 2 दिसंबर 2025 को जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी, वह कोर्ट के पहले के निर्देश के मुताबिक सही नहीं थी। न्यायाधीश ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर या तो सही स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें या 18 अप्रैल की अगली सुनवाई में खुद कोर्ट में पेश हों। कोर्ट ने कहा कि 17 फरवरी को जो रिपोर्ट फाइल हुई, उसमें केवल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर के साइन थे। न तो डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी और न ही लिखित स्पष्टीकरण दिया। इसलिए यह रिपोर्ट वैध नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादित प्रॉपर्टी पर 18 अप्रैल तक अंतरिम रोक का आदेश जारी रहेगा। इसके अलावा, संबंधित इंजीनियरों को भी अगली सुनवाई में खुद उपस्थित होना होगा। बचाव पक्ष के वकील ने रोक हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि तब तक अर्जी पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक सही रिपोर्ट फाइल नहीं होती।
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