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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Notice issued on encroachment around Sarojini Nagar Metro station

Delhi NCR News: सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास अतिक्रमण पर नोटिस जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 07:38 PM IST
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याचिका में डीएमआरसी से सभी अवैध कियोस्क और अस्थायी संरचनाएं हटाने और एनडीएमसी से लगातार निगरानी रखने का अनुरोध
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
हाईकोर्ट ने सरोजिनी नगर मेट्रो स्टेशन के पास बने कियोस्क, अस्थायी दुकानें और फुटपाथ पर अतिक्रमण हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की है। याचिका सरोजिनी मार्केट शॉप-कीपर्स एसोसिएशन ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और 2 के पास अवैध कियोस्क और दुकानें बनी हुई हैं। इसके अलावा तीसरे क्रॉस रोड और विनायक मंदिर मार्ग पर फुटपाथ पर दुकानदार, हॉकर और ठेकेदार कब्जा किए हुए हैं, जिससे पैदल चलने वालों और मेट्रो यात्रियों को परेशानी हो रही है।


याचिका में डीएमआरसी से सभी अवैध कियोस्क और अस्थायी संरचनाएं हटाने और एनडीएमसी से लगातार निगरानी रखने का अनुरोध किया है। साथ ही, मेट्रो स्टेशन से बाजार तक सुरक्षित रास्ता बनाने की भी मांग की गई है, जैसे अंडरग्राउंड सबवे, फुटओवर ब्रिज या अलग पैदल रास्ता। न्यायमूर्ति अमित बंसल की अदालत में सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने नोटिस स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया, डीएमआरसी, एनडीएमसी समेत सभी जिम्मेदार पक्षों को 6 सप्ताह में लिखित जवाब और स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होगी।
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