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Noida News: हत्या के प्रयास में दो भाइयों को 10 व 6 साल की सजा
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-जिला न्यायालय की एक अदालत ने सुनाया फैसला
-जारचा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 3 जुलाई, 2026 की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने हत्या के प्रयास में दो भाइयों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल और दूसरे को छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 3 जुलाई, 2006 की रात जारचा कस्बे की है। शिकायतकर्ता मोहम्मद रफी ने जारचा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि पड़ोसी आशिफ व चांदु ने उसके पिता पर हमला कर दिया। आशिफ ने पिता को गोली मार दी। गंभीर हालत में पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी आशिफ को हत्या के प्रयास में 10 साल के कारावास एवं 20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी चांदु को 6 साल का कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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-जारचा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 3 जुलाई, 2026 की घटना
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय की एक अदालत ने हत्या के प्रयास में दो भाइयों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल और दूसरे को छह साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 3 जुलाई, 2006 की रात जारचा कस्बे की है। शिकायतकर्ता मोहम्मद रफी ने जारचा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि पड़ोसी आशिफ व चांदु ने उसके पिता पर हमला कर दिया। आशिफ ने पिता को गोली मार दी। गंभीर हालत में पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिस पर अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी आशिफ को हत्या के प्रयास में 10 साल के कारावास एवं 20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे आरोपी चांदु को 6 साल का कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।