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ट्रांजिट जमानत सिर्फ अस्थायी राहत : हाई कोर्ट

Sat, 08 Nov 2025 06:18 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 06:18 PM IST
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Transit bail only a temporary relief: High Court
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रांजिट जमानत केवल एक अल्पकालिक सुरक्षा उपाय है, जिसका मकसद आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी से अस्थायी राहत देना होता है न कि उसे लंबे समय तक संरक्षण प्रदान करना। अदालत ने साफ किया कि जब सक्षम न्यायालय मामले की सुनवाई शुरू कर देता है तो ट्रांजिट जमानत का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है।
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न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस तरह की जमानत को उसकी सीमित अवधि से आगे बढ़ाना ट्रांजिट जमानत की अवधारणा को ही निष्प्रभावी कर देगा। यह सक्षम अदालत के अधिकारों का भी अतिक्रमण होगा। यह टिप्पणी अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें कोलकाता के एक सेकंड-हैंड कार डीलर ने दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से रोकने की मांग की थी। मामला दिल्ली के नांगलोई इलाके में कार चोरी से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने दुबई से संचालित एक संगठित गिरोह के तार पाए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी की गई गाड़ियों को जाली दस्तावेजों के साथ बेचने में शामिल था। संवाद
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