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Noida News: किशोरी से छेड़छाड़-मारपीट में दो युवकों को तीन वर्ष का कारावास... फूट-फूटकर रोए दोषी
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- कासना कोतवाली क्षेत्र का मामला, दुकान में घुसकर भद्दे कमेंट किए, सजा मिलने पर सिर पकड़कर बैठे दोषी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने किशोरी पर भद्दे कमेंट कसने, छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले दो युवकों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए दोनों युवकों ने वर्ष 2017 में दुकान में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की थी। सजा सुनने के बाद दोनों माथा पकड़ कर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। सजा का आदेश आते ही दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि कासना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के पिता की दुकान है। पांच दिसंबर 2017 को किशोरी दुकान पर बैठी थी। इस दौरान अमित उर्फ गोलू व उदेश दुकान पर पहुंचे। दोनों ने किशोरी पर भद्दे फिकरे कसने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद किशोरी के भाई ने घटना का विरोध किया तो दोनों ने उसके भाई की पिटाई कर दी थी। किशोरी ने बीच-बचाव किया तो उससे भी युवकों ने बदसलूकी की। घटना के दौरान मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों युवक अमित व उदेश को गिरफ्तार किया। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों युवकों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोनों जमानत पर बाहर चल रहे थे।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने किशोरी पर भद्दे कमेंट कसने, छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले दो युवकों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए दोनों युवकों ने वर्ष 2017 में दुकान में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की थी। सजा सुनने के बाद दोनों माथा पकड़ कर जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। सजा का आदेश आते ही दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि कासना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के पिता की दुकान है। पांच दिसंबर 2017 को किशोरी दुकान पर बैठी थी। इस दौरान अमित उर्फ गोलू व उदेश दुकान पर पहुंचे। दोनों ने किशोरी पर भद्दे फिकरे कसने शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद किशोरी के भाई ने घटना का विरोध किया तो दोनों ने उसके भाई की पिटाई कर दी थी। किशोरी ने बीच-बचाव किया तो उससे भी युवकों ने बदसलूकी की। घटना के दौरान मामला इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दोनों युवक अमित व उदेश को गिरफ्तार किया। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों युवकों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोनों जमानत पर बाहर चल रहे थे।
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