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Noida News: कंपनी से धोखाधड़ी की आरोपी महिला को नहीं मिली राहत

Sat, 06 Sep 2025 05:00 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 06 Sep 2025 05:00 PM IST
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The woman accused of cheating the company did not get relief
कंपनी से धोखाधड़ी की आरोपी महिला को नहीं मिली राहत
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ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने लॉजिस्टिक कंपनी के साथ धोखाधड़ी की आरोपी अन्नू कर की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। हंस ग्लोबल लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक परम त्रिपाठी ने सेक्टर-142 कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी कि सह-आरोपी अभिनय कर 22 जून 2021 से निदेशक था। आरोपी ने धोखे से कंपनी के सभी बैंक खातों को अपने नियंत्रण में लेकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपये निकाले। विवेचना के दौरान अन्नू कर का नाम भी सामने आया। उसके बैंक खाते का उपयोग सह-आरोपी ने किया। अन्नू कर सह-आरोपी अभिनय कर की मां है। महिला के अधिवक्ता ने कहा कि उसके खाते का उपयोग पुत्र ने किया और उसे इस लेनदेन की कोई जानकारी नहीं थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो
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