फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The way was made by breaking the embankment of Hindon, case on father and son

Noida News: हिंडन का तटबंध तोड़कर बना दिया रास्ता, पिता-पुत्र पर केस

Tue, 25 Apr 2023 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Apr 2023 12:18 AM IST
विज्ञापन
The way was made by breaking the embankment of Hindon, case on father and son
हिंडन का तटबंध तोड़कर बना दिया रास्ता, पिता-पुत्र पर केस
विज्ञापन

- ग्रेनो वेस्ट स्थित ऐमनाबाद का मामला, सींचपाल की शिकायत पर हुई कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र ग्रेनो वेस्ट स्थित ऐमनाबाद में हिंडन नदी का तटबंध (पुस्ता) तोड़कर रास्ता निकालने का मामला सामने आया है। सिंचाई विभाग के सींचपाल सुभाष चंद्र ने बिसरख कोतवाली में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में काॅलोनाइजर दिल्ली के अशोक नगर निवासी शिवा गर्ग व उसके पिता प्रदीप गर्ग के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपियों ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाये गए तटबंध को जेसीबी से तोड़ा है। सींचपाल सुभाष चंद्र ने बताया कि पूर्व में कई बार काॅलोनाइजर इस तटबंध को तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। इसके लिए कई बार चेतावनी दी गई थी।

एनजीटी ने दिया 250 अवैध निर्माण पर कार्रवाई का आदेश
हाल ही में एनजीटी ने हिंडन के लखनावली के पास डूब क्षेत्र में काटी कई अवैध कालोनियों के 250 मकानों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन व प्राधिकरण को आदेश दिया है। एनजीटी ने अधिकारियों की कमेटी बनाने व कार्रवाई की रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया है। इससे पहले भी डूब क्षेत्र में फार्म हाउस से लेकर घर मकान दुकान तक अवैध निर्माण किया जा चुका है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केस दर्ज कराने, नोटिस देने व बोर्ड लगाने की औपचारिकता के अलावा ठोस उपाय नहीं कर पाते।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed