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Noida News: अदालत ने प्रतिवादी को दिया 60 दिन में बैनामा करने का आदेश

Sun, 13 Sep 2026 07:45 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 07:45 PM IST
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The court ordered the defendant to execute the deed within 60 days
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने भूमि बिक्री के इकरारनामे के अनुपालन न किए जाने के एक मामले में वादी के पक्ष में निर्णय सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी को आदेश दिया है कि वह वादी से शेष धनराशि प्राप्त कर 60 दिन के भीतर प्रश्नगत संपत्ति का बैनामा वादी के हक में निष्पादित करे।
मामला गांव भट्टा परगना दनकौर तहसील सदर का है। वादी प्रदीप कुमार निवासी गांव भट्टा ने प्रतिवादी नीरज कुमार शर्मा के खिलाफ विनिर्दिष्ट अनुपालन व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया था। आरोप है कि भूमि को प्रतिवादी ने वादी को 12.56 लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया था। जिसे वादी ने स्वीकार कर लिया था। 25 जुलाई 2019 को नकद व चेक के माध्यम से 11.56 लाख रुपये बयाना स्वरूप दिए गए और उसी दिन उपनिबंधक कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में इकरारनामा पंजीकृत कराया गया।
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इकरारनामे के अनुसार शेष एक लाख रुपये का भुगतान कर 24 जुलाई 2020 तक बैनामा कराया जाना तय हुआ था, जिसे बाद में आपसी सहमति से बढ़ाकर 23 जुलाई 2021 और अंततः 19 जून 2024 तक बढ़ाया गया। वादी ने हर बार निर्धारित तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय ग्रेटर नोएडा में सुबह से शाम तक उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन प्रतिवादी बैनामा कराने नहीं पहुंचा। 28 जून 2024 को प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से बैनामा करने से इनकार कर दिया और संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की धमकी भी दी, जिसके बाद वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। अदालत ने वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादी को केवल प्रतिवादी के अंश का बैनामा प्राप्त करने का अधिकारी माना।
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