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Noida News: केजरीवाल को निर्देश जारी करने से रोकने की मांग पर आदेश देने से इनकार

Mon, 01 Apr 2024 06:59 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 06:59 PM IST
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Refusal to give orders on demand to stop Kejriwal from issuing instructions
-ईडी को मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने से रोकने की मांग पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, केजरीवाल ट्रायल कोर्ट के आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की हिरासत में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) के रूप में अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देश जारी करने पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें केजरीवाल को हिरासत में रहते हुए निर्देश जारी करने से रोकने की मांग की गई थी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो उसे ईडी के ध्यान में लाया जा सकता है जो इसे ट्रायल जज के ध्यान में लाएगा। पीठ ने ईडी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी करने से पहले याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानने के लिए कहने का सुझाव दिया। पीठ ने साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया।जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी, जो एक किसान और कार्यकर्ता होने का दावा करता है। केजरीवाल को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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