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Noida News: दुष्कर्म के मामले में रवि काना की जमानत याचिका खारिज

Mon, 24 Jun 2024 06:44 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 24 Jun 2024 06:44 PM IST
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Ravi Kana's bail plea rejected in rape case
- हाईकोर्ट ने पीड़िता को अदालत के समक्ष हाजिर होने को कहा, अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी
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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएड। हाईकोर्ट ने स्क्रैप माफिया रवि काना की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने थाना सेक्टर-39 में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को अदालत के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट नंबर-33 में 13 अगस्त को होगी।

गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध स्क्रैप माफिया रवि काना लुक्सर जेल में बंद है। उसपर 30 दिसंबर 2023 को सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके एक दिन बाद ही गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के कसते हुए शिकंजे को देखते हुए रवि पत्नी व महिला सहयोगी काजल के साथ थाईलैंड भाग गया था। थाईलैंड की पुलिस ने उसे बैंकाक में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया। स्थानीय अदालत से रवि की सभी मामलों में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब गौतमबुद्ध नगर पुलिस 26 जून को रवि को रिमांड पर लेने के लिए याचिका दाखिल करेगी। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पुलिस रवि से पूछताछ करेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत रवि सहित गिरोह के 16 बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अब तक रवि काना की 250 करोड़ से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है।
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दीपक शर्मा
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