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Noida News: पेट्रोल और डीजल लेने के लिए पीयूसीसी जरूरी
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- एक अक्तूबर से होगा लागू, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, जिले में है कुल 114 पंप
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में एक अक्तूबर से बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। अगर किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं है तो उनको तत्काल पीयूसीसी प्राप्त करना होगा। जिला प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सभी 114 पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी पंपों पर काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसमें वाहन का नंबर डालने पर पीयूसीसी की वैधता का पता चल जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियमों का पालन कराने पर सख्ती की है। एनजीटी ने सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरा लगाने का आदेश दिया है। जिससे 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों काे रोका जा सके। इन वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने पर पूरी तरह से रोक है। वहीं अब उन वाहनों को भी पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि यह नियम एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि एप डाउनलोड करने की जांच की जा रही है। साथ ही पंपों पर वाहन चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। एप से वाहनों की पीयूसीसी की भी जांच हो रही है। वहीं अब तक 114 पंपों में से 10-11 पर ही एएनपीआर कैमरा लगाए जा चुके हैं।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में एक अक्तूबर से बगैर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। अगर किसी वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं है तो उनको तत्काल पीयूसीसी प्राप्त करना होगा। जिला प्रशासन ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। साथ ही सभी 114 पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी पंपों पर काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसमें वाहन का नंबर डालने पर पीयूसीसी की वैधता का पता चल जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि जिले में वायु प्रदूषण की रोकथाम के नियमों का पालन कराने पर सख्ती की है। एनजीटी ने सभी पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरा लगाने का आदेश दिया है। जिससे 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों काे रोका जा सके। इन वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने पर पूरी तरह से रोक है। वहीं अब उन वाहनों को भी पेट्रोल व डीजल नहीं मिलेगा जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि यह नियम एक अक्तूबर से लागू हो जाएगा।
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उन्होंने बताया कि एप डाउनलोड करने की जांच की जा रही है। साथ ही पंपों पर वाहन चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। एप से वाहनों की पीयूसीसी की भी जांच हो रही है। वहीं अब तक 114 पंपों में से 10-11 पर ही एएनपीआर कैमरा लगाए जा चुके हैं।
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